हाथरस। जनपद में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए शनिवार 12 सितंबर 2026 को दीवानी न्यायालय हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार-तृतीय ने सभी संबंधित विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी के अनुसार, लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले, वसूली वाद, सुलह योग्य आपराधिक एवं सिविल वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, चकबंदी, श्रम, विद्युत, स्टाम्प और उपभोक्ता संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम और गैम्बलिंग एक्ट के चालान, नगर पालिका के मामले, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, राशन कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र समेत विभिन्न प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कराएं।










