हाथरस।दीवानी न्यायालय हाथरस में आगामी शनिवार, 09 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे इस लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
साथ ही, उन्होंने लंबित मुकदमों से प्रभावित आमजन से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं।
अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामलों, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद सहित लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले, उत्तराधिकार, बीमा, सेवा एवं वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, किरायेदारी और वन अधिनियम से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, माप एवं तौल अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, दाखिल-खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरण भी इस लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों का त्वरित, सरल और सुलभ समाधान प्राप्त करें।







