जनपद न्यायालय हाथरस में चल रही तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत में 32 वादों का किया गया निस्तारण,66,900 रुपये अर्थदंड बसूला

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हाथरस। जनपद न्यायालय हाथरस में चल रही तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत में शुक्रवार को कुल 32 वादों का निस्तारण किया गया।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश विनय कुमार के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

11 सितंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में अलग-अलग न्यायालयों द्वारा लघु आपराधिक और अन्य वादों का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपकनाथ सरस्वती के न्यायालय से 5 कन्टेंशियस वादों का निस्तारण करते हुए 66 हजार 900 रुपये का अर्थदंड भी वसूल किया गया।

वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा के न्यायालय से 17 लघु आपराधिक वाद, सिविल जज सीनियर डिवीजन ईशा अग्रवाल के न्यायालय से एक, न्यायिक मजिस्ट्रेट सिकन्द्राराऊ दीपा सैनी के न्यायालय से 3, सिविल जज जूनियर डिवीजन रोबिन सिंह के न्यायालय से 3, न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद नेपाल सिंह के न्यायालय से 2 और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन सादाबाद शिव कुमार यादव के न्यायालय से एक लघु आपराधिक वाद का निस्तारण किया गया।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, बैंक वसूली, धारा 138 एनआई एक्ट, विद्युत चोरी, नगर निगम, वाटर टैक्स, जलकर और उपभोक्ता मामलों सहित विभिन्न मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में अपील नहीं होती, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

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