पोस्को अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु त्रैमासिक बैठक हुई आयोजित

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हाथरस में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को बेहतर सहायता और न्याय दिलाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश विनय कुमार-तृतीय के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में पोक्सो अधिनियम के तहत सहायक व्यक्तियों की सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पोक्सो अधिनियम और उससे संबंधित नियमों की प्रक्रियाओं, प्रावधानों तथा उनके बेहतर अनुपालन के विषय में विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में सहायक व्यक्तियों के कार्यों में आने वाली चुनौतियों, कमियों और अच्छी कार्यप्रणालियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही पोक्सो मामलों के पंजीकरण, जांच और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया।

अधिकारियों ने बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा किए। परिवारों और सहायक व्यक्तियों को आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा भी की गई।

बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी, चिकित्सा विभाग, अभियोजन विभाग, शिक्षा विभाग, जिला बाल सुरक्षा इकाई, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, पैनल अधिवक्ता, सहायक व्यक्ति तथा विभिन्न थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी संबंधित विभागों के समन्वय से पोक्सो पीड़ित बच्चों को त्वरित सहायता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प दोहराया।

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