तंबाकू-मुक्त जोन घोषित हुआ हाथरस जिला अस्पताल, अस्पताल परिसर में गुटखा खाने वालों पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना

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हाथरस हाथरस जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत हाथरस जिला बागला अस्पताल परिसर को पूरी तरह तंबाकू-मुक्त जोन घोषित कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिलकर उठाया गया यह कदम मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तैयार करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

अस्पताल परिसर में अब मसाला, गुटखा, पान, तंबाकू और धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, अगर अस्पताल परिसर के अंदर इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही यह कार्रवाई COTPA 2003 अधिनियम के तहत भी दंडनीय मानी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बताया कि यह निर्णय मरीजों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीज किसी भी तरह के प्रदूषण, दुर्गंध या स्वास्थ्य नुकसान से बच सकें।

उन्होंने आगंतुकों और स्थानीय नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। इस पहल को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल का यह प्रयास न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि समाज में तंबाकू-मुक्त वातावरण की ओर एक प्रेरणादायक संदेश भी देगा।

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